पृष्ठभूमि
भारत सरकार द्वारा लोक प्राधिकरण के अध्याधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता के प्रोत्साहन के लिए सूचनाओं तक नागरिको की सूचना अधिकार की सुरक्षित पहुंच स्थापित करने की शासन व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रवर्तन किया गया है ।
सूचना का अधिकार
सूचना के अधिकार के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकारी के पास अथवा नियंत्रण में किसी सूचना तक पहुंच स्थापित किया जाना शामिल है जिसमें कार्य, दस्तावेजों की जांच करने, नोट प्राप्त करने, दस्तावेजों / रिकार्ड का उद्धरण अथवा प्रमाणित प्रतियां तथा सामग्रियों के प्रमाणित नमूने प्राप्त करने तथा इलैक्ट्रानिक स्वरूप में भंडारण की गई सूचना को प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है ।
प्रकटन से छूट
सूचना अधिकार अधिनियम,2005 के खंड 8 तथा 9 के अंतर्गत कुछ सूचनाएं प्रकटन से छूट प्राप्त हैं । जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :
- सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, राजनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्यीपन होता हो ।
- सूचना जिसके प्रकटन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है ;
- सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा ;
- सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;
- किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम अधिकारी का यह समाधान नहीं हो पाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;
- किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ; सूचना, जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति का जीवन अथवा शारीरिक सुरक्षा खतरे में आती हो अथवा सूचना का स्रोत ज्ञात होता हो अथवा विधि प्रवर्तन अथवा सुरक्षा उद्देश्यों से विश्वास में दी गई सूचना अथवा सहायता की पहचान होती हो ;
- सूचना, जिससे अपराधियों के अंवेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी ;
- मंत्रिमंडल के कागज पत्र, जिसमें मंत्री परिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं ;
- सूचना जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को खतरा हो जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा ।
सूचना के लिए शुल्क भुगतान
अधिनियम के खंड 6(1) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना की प्राप्ति का अनुरोध आवेदन शुल्क के रूप में 10 रूपए का नकद भुगतान कर रसीद प्राप्त करके अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक अथवा इंडियन पोस्टल आर्डर की प्रस्तुति के माध्यम से किया जा सकता है ।
सूचना अधिकार (शुल्क का विनियमन तथा लागत) नियमावली, 2005 के अनुसार जन प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रभारित किया जा सकता है :
- तैयार अथवा कॉपी किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 अथवा ए-3 आकार के पृष्ठ पर) के लिए 2/- रूपए ;
- बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत ;
- सैम्पल या माडल के लिए वास्तविक लागत कीमत ;
- अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, प्रथम घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग के लिए) पांच रूपए की फीस ;
- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के खंड 7(5) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रभार प्राप्त किए जाएंगे :
- डिस्क अथवा फ्लापी के लिए 50/- रूपए ;
- मुद्रित रूप में दी जाने वाली सूचना के लिए ऐसी प्रकाशित सूचना के नियत मूल्य पर
- प्रकाशन में से फोटोकापी उद्धरण के लिए प्रति पृष्ठ 2/- रूपए
सूचना प्राप्त करने की पात्रता
कोई भी नागरिक लिखित अथवा इलैक्ट्रानिक माध्यम से, अंग्रेजी / हिन्दी / उस क्षेत्र की राजभाषा में जहां आवेदन किया जा रहा है, अपना आवेदन निर्धारित फीस के साथ प्रस्तुत कर सकता है ।
सूचना कौन दे सकता है ?
सूचना की प्रस्तुति पवन हंस लिमिटेड के विभिन्न कार्य केन्द्रों में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (अधिकारियों ) द्वारा दी जाती है । आप विभिन्न कार्य केन्द्रों पर इस उद्देश्य से नामित किसी भी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं । उनके द्वारा आपसे आवेदन प्राप्त करके उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनता को आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । अधिनियम के तहत केन्द्रीयलोक सूचना अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में की गई आपत्तियों पर कार्रवाई करके उनका निपटान किया जाएगा । किसी भी व्यक्ति को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से निर्धारित समयावधि में निर्णय के संबंध में कोई सूचना अथवा अस्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो वह ऐसी सूचना प्रस्तुत होने की निर्धारित तिथि से 30 दिन के भीतर अथवा निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के सम्मुख अपील प्रस्तुत कर सकता है ।
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की भूमिका
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में आवेदन / अनुरोध प्राप्त किए जाएंगे तथा सूचना की प्रस्तुति के अनुरोध पर कार्रवाई करके अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के भीतर उनका निपटान सूचना प्रस्तुत करके अथवा अस्वीकृति प्रस्तुत करते किया जाएगा ।
संगठन में वित्त, मानव संसाधन तथा प्रशासन, उड़ान संरक्षा, उड़ान प्रचालन, विमान अनुरक्षण अभियांत्रिकी , व्यवसाय विकास एवं विपणन, विधि, सतर्कता, आईएस, निगमित योजना एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग, जैसे विभिन्न प्रभाग / विभाग कार्य कर रहे हैं । कम्पनी अधिनियम, 1956, आय कर तथा अन्य अधिनियमों के तहत सांविधिक रजिस्टरों , लेखा बहियां, रिटर्न एवं रिपोर्टों का अनुरक्षण किया जाता है ।
संगठन के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर निर्मित मासिक वेतन बिल निर्मित किया जाता है ।